नगर परिषद कैलारस राजनीति षड्यंत्र के चलते मुझ पर लगाये मिथ्या आरोप : अंजना बंसल 

42 लाख 88 हजार का भुगतान मिथ्या, सिर्फ 5,18,328 का हुआ जेसीबी का भुगतान 



awdhesh dandotia
मुरैना/कैलारस। नगर परिषद अध्यक्ष अंजना बंसल को राज्य शासन से जारी धारा 41 का नोटिस जारी किया गया था। अंजना बंसल द्वारा आरोपी से संबंधित अभिलेखों की मांग राज्य शासन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी से की थी। सीएमओ द्वारा राज्य शासन एवं अन्य अंजना बंसल को अभिलेख उपलब्ध कराये है। उनमें 42 लाख का जेसीबी का भुगतान होना नहीं पाया गया। निकाय के समस्त अभिलेखों से 5,18,328 रूपये का भुगतान जेसीबी संचालन में हुआ है। जिसमें भी 2,50,000 से अधिक भुगतान पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा तिवारी के कार्यकाल का है एक दिन में 28 घण्टे जेसीबी संचालन का आरोप पूर्ण रूप से मिथ्या है। क्योंकि उक्त कार्य दो दिन 20 जून से 21 जून तक कराया गया था जिसका भुगतान परिषद की स्वीकृति के उपरांत एवं परीक्षण उपयंत्री लेखापाल व सीएमओ द्वारा करने के पश्चात ही भुगतान किया गया था तथा आरपी तिवारी सेवानिवृति की पीएस के पद पर रखने की नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा तिवारी द्वारा की गई है एवं लेखा कार्य करने का आदेश इंशाक धाकड़ सीएमओ द्वारा मेरे कार्यकाल से पूर्व दिया गया था। डीजल भुगतान के संबंध में ड्रायवरों की मांग अनुसार सीएमओ एण्डेन जारी करता है एवं लॉगबुक का परीक्षण समय-समय पर सीएमओ द्वारा किया जाता है। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 75 हितग्राहियों के अनुमोदन का सवाल है तो सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है। सीएमओ कार्योत्तर अनुमोदन के लिये कलेक्टर को पत्र लिखकर अनुमोदन करा सकते है। इसके अलावा विधि एवं नियमों को देखने एवं पालन करने का उत्तर दायित्व राज्य शासन ने सीएमओ को दिया है। 
अंजना बंसल ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि उक्त नोटिस राजनैतिक दुस्भावना से प्रेरित है। कलेक्टर द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर बिना अभिलेखों के परीक्षण किये जांच प्रतिवेदन शासन को भेजा है। मेरे ऊपर लगाये गये सभी आरोप मिथ्या एवं आधारहीन है।