जिले में धारा 144 प्रभावषील/सम्पूर्ण जिला टोटल लोक डाउन

दूध, विक्र्र्रेता, न्यूज पेपर हाकर को प्रात 06ः30 से 09ः30 बजे तक टोटल लोक डाउन से मुक्त रहेगे
gajraj singh meena
ब्यावरा।  राजगढ़ जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री निधि निवेदिता ने जिले में धारा 144 लागू करते हुए ’जिले में तत्काल प्रभाव से टोटल लॉक डाउन’ करने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है। किसी भी माध्यम से सड़क एवं रेल से जिले में जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है । जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। आवष्यक सेवा वाले विभाग नगर पालिका ,नगर परिषद ,पंचायत तथा बैंक आदि सवबा डाउन से मुक्त रहेंगे। मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, सब्जी ,किराना दुकान, दूध की दुकान, सांची पॉइंट, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी को छोड़कर से समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए जाएंगे।  उक्त प्रतिबंध इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉक डाउन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा । घर घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूजपेपर हाकर प्रातः 6ः30 बजे से 9ः30 बजे तक टोटल लॉक डाउन से  मुक्त रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना है या जिले के बाहर निकलना है या जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करना अति आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित प्रपत्र मैं अनुमति पत्र होने पर ही अनुमति होगी । मास्क, सैनिटाइजर ,दवाइयां आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी  पूर्वानुसार जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं दवाइयों आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को जिला दंडाधिकारी, या अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अथवा एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 18-60 की धारा 188 के प्रावधान अंतर्गत कार्रवाई की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 की रात्रि 12ः00 बजे तक लागू रहेगा।