पिता के साथ मारपीट करने वाले पुत्र को 3 माह की सजा


amjad khan
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी अनुष्का शर्मा शुजालपुर द्वारा आरोपी रूपसिंह पिता पूरनसिंह परमार उम्र 40 साल निवासी शुजालपुर सिटी को धारा 324 भादवि में दोषी पाते हुए 3 माह का सश्रम कारावास एवं 800 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ ने बताया कि 23 मार्च 2018 को दिन के 2.30 बजे फरियादी पूरनसिंह अपने लसुल्डिय़ा वाले खेत पर गेहूं काट रहा था, तभी वहां फरियादी का लडक़ा आरोपी रूपसिंह परमार आया और खेत में पानी छोडऩे की बात पर मारपीट करने लगा। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 323, 294, 506, 324 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजयप्रतापसिंह बुंदेला शुजालपुर के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सहमत होते हुए आरोपी को न्यायालय ने दंडित किया।