निर्माण एजेंसिया पूर्ण रूप से निर्माण कार्य बंद रखें

sanjay shrma
खरगोन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार किसी भी स्थल पर 20 से अधिक लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित किया गया है। इसी निर्देश के तारतम्य में जिले के समस्त धार्मिक स्थलों मंदिरों आदि में भीड़ इकट्ठी ना होने के लिए समस्त एसडीएम व तहसीलदार को कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने निर्देष जारी किए है। समस्त धार्मिक स्थलों में पुजारी द्वारा पूजा की प्रक्रिया सामान्य रूप से चालू रहेगी तथा पूजा पश्चात मंदिर के पट बंद कर दिए जाए। साथ ही कलेक्टर श्री डाड ने जिले के सभी नागरिकों से आव्हान किया है कि आज रविवार को जनता कफ्र्य में सभी निर्माण एजेंसियां अपने निर्माण कार्य संबंधी गतिविधि पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। वहीं यह भी सुनिश्चित करे कि निर्माण स्थल पर कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, सुपरवाईजर तथा मजदूर उपस्थित ना रहे। ज्ञात हो कि कलेक्टर श्री डाड द्वारा 19 मार्च को जारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष दिए थे, जिसमें 20 या 20 से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाए है। इस संबंध में पुनः उन्होंने एसडीएम व तहसीलदार को सख्ती से पालन कराने के निर्देष दिए है।