रंगपंचमी पर रहेगा शुष्क दिवस

amjad khan
शाजापुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. वीरेन्द्रसिंह रावत ने मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 14 मार्च 2020 रंगपंचमी पर संपूर्ण जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन जिले में स्थापित सभी देशी और विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी तथा मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी को आदेश दिया है कि शुष्क दिवस पर सभी मदिरा दुकानें बंद कराएं एवं सघन गश्त करें।