आबकारी एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

awdhesh dandotia
मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में संक्षेप में बताया कि 22 सितम्बर 2019 को आबकारी विभाग ने आरोपी बनवारी गुर्जर पुत्र कमल सिंह को सुभाष नगर मुरैना में पत्थर के फड़ के पास स्थित आरोपी की गुमटी से 13 क्वार्टर देशी प्लेन शराब के साथ पकड़ा था। उक्त व्यक्ति से शराब रखने के संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया। आबकारी विभाग ने धारा - 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर परिवाद, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मुरैना न्यायालय में पेश किया। जहां पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना ने की।