बच्चों का आधार सत्यापन 15 तक पूर्ण करने के दिए निर्देश 


awdhesh dandotia
मुरैना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं में सत्र 2019-20 में ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से नि:शुल्क प्रवेश दिया गया था। इन बच्चों का संबंधित स्कूल द्वारा आधार सत्यापन करने के लिए आरटीई पोर्टल पर सुविधा प्रारंभ की गई है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र की संचालक अनुभा श्रीवास्तव ने समस्त कलेक्टर्स एवं जिला परियोजना समन्वयकों को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा सत्र 2019-20 में इस अधिनियम के तहत नि:शुल्क प्रवेशित समस्त बच्चों के आधार सत्यापन का कार्य 15 मार्च तक पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए जाएं।