खरगोन, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 22 से 30 मार्च तक प्रातः 10 बजे से षाम 5 बजे तक नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों के समक्ष दावे-आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। जनपद पंचायत खरगोन सीईओ राजेंद्र षर्मा ने बताया कि 1 जनवरी 2020 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पंचायत क्षेत्र में निवारसत प्रत्येक व्यक्ति के नाम पंचायत मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़े जाना हैं ऐसे पात्र मतदाता का दावा आवेदन ईआर-1 प्रारूप में प्राप्त किए जाएंगे। पंचायत मतदाता सूची में दर्ज ऐसे मतदाता, जो मृत हो चुके है, स्थाई रूप से पलायन कर चुके है, के आपत्ति फार्म निर्धारित ईआर-2 प्रारूप में प्राप्त किए जाएंगे। वहीं पंचायत सूची में दर्ज मतदाताओं के नाम, आयु, फोटो इत्यादि में सुधार या संषोधन के लिए निर्धारित आवेदन फार्म ईआर-3 में प्राप्त किए जाएंगे।
ग्राम पंचायत में 22 से 30 मार्च तक दावे आपत्ति होंगे प्राप्त