कलेक्टर जारी किया सीहोर जिले को लॉकडाउन करने का आदेश

dharmendra yadav
सीहोर, 31  जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO) द्वारा कोरोना वायरस का Public Health Emergency of International Concern होने से महामारी (Pandemic ) घोषित किया गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है।  मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के चार प्रकरण पाजिटिव मिले है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता ने सीहोर जिले की सपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है।


     जारी आदेशानुसार जिले में तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित किया गया है। केवल अपरिहार्य, अति आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलने की छूट रहेगी। किसी भी माध्यम से सड़क, रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले के समस्त शासकीय अर्द्वशासकीय कार्यालय बंद किए जाते हैं आवश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे आदि इससे मुक्त रहेंगे।


     एटीएम, दूध डेयरी, फल-सब्जी की दुकानें, उचित मूल्य की दुकान, एलपीजी गैस सिलेंडर के रिटेल आउटलेट, मेडिकल दुकान, सांची कार्नर को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। दुकानों पर संक्रमण से बचाव हेतु पर्यापत दूरी रखते हुए एक समय में 4 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश न दिया जाए।


     इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे, किन्तु उन्हें अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर एवं पानी की कैन वितिरत करने वाले लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। रोगी, रोगी वाहन(एंबूलेंस) तथा शव का परिवहन कर रहे व्यक्ति लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क सेनिटायजर, दवाईयां आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों एवं एटीएम कैश वाहन का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी।


     यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।