कोरोना से बचाव हेतु राज्य शासन ने आवश्यक मुस्तैदी हेतु दिए निर्देश

स्कूल कालेज सहित जिम, पुस्तकालय वॉटर पार्क ३१ मार्च तक बंद रखने के शासन ने दिए निर्देश, २० से अधिक लोगों की सभाओं को रोकने हेतु किए जाएँगे क़ानूनी उपाय


asish malviya
अशोकनगर, (कोरोना वायरस) संक्रमण विश्व के १३५ देशों में फैल चुका है तथा लगभग डेढ़ लाख लोग इससे प्रभावित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ष्टह्रङ्कढ्ढष्ठ-१९ (कोरोना वायरस) रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे महामारी (क्कड्डठ्ठस्रद्गद्वद्बष्) घोषित किया गया है। उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए राज्य शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्कूलों और कॉलेजों एवं आँगनवाड़ियों को ३१ मार्च तक बंद किया जाए। आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षणों तथा सार्वजनिक समारोहों को ३१ मार्च तक स्थगित किया जाए। सिनेमा हॉल तथा मैरिज हॉल को तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल्स ३१ मार्च तक तक बन्द रखे जाने के लिये आदेश जारी किये जाएँ। कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति को ३१ मार्च २०२० तक बंद किया जाए। धार्मिक समारोहों को कम से कम करने के लिए धार्मिक प्रमुखों से आग्रह किया जाए। इसके साथ ही २० से अधिक लोगों की सभाओं के आयोजन को रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जाएँ। विशेष तैयारियों एवं आपदा स्थिति से निपटने हेतु अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किया जाए।