धार्मिक मेलों का आयोजन न करें: कलेक्टर
khemraj mourya
शिवपुरी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए यह जरूरी है कि हम सब इससे बचाव के उपाय अपनाएं। इसके प्रति जागरूकता फैलाये। यह सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसा किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन न करें जिनमे अधिक संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। इस संबंध में मंदिरों के पुजारियों और महंत के साथ शुक्रवार को बैठक रखी गयी।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर आर एस बालोदिया, एस डी एम अतेंद्र सिंह गुर्जर, एसडीओपी भदौरिया, सीएमएचओ, सीएमओ सहित विभिन्न मंदिरों के पुजारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने कहा कि मेलों में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ऐसी स्थिति संवेदनशील हो सकती है। अभी कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए किसी भी मेले का आयोजन न करें। मंदिरों में पूजा करके मंदिरों को आमजन के लिए बंद रखें। उन्होंने इसमें सभी से सहयोग की अपेक्षा की है। साथ ही आमजनों से भी अपील की है कि जागरूक रहे और भीड़भाड़ वाले जगहों पर जरूरी होने पर ही जाएं। उन्होंने बैठक में जनपद सीईओ को भी निर्देश दिए हैं कि शासन संधारित और बड़े मंदिरों पर पोस्टर, बेनर भी लगवाए ताकि लोग उन्हें पढ़कर जागरूक हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य माध्यमों से भी जानकारी प्रसारित करें। सचिव के माध्यम से लोगो को बताएं और मुनादी करवाएं।
मछली और उसके उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित
कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में सोशल मीडिया पर संदेश प्रसारित हो रहे है कि मछली और उसके उत्पाद कोरोना वायरस को फैलाने में सहायक है। मछली से उपभोक्ताओं को प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ प्राप्त होते है। कोरोना वायरस संबंधी प्रसारित होने वाले संदेशों से उपभोक्ताओं को प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थो से वंचित रहने की संभावना है। भारत सरकार द्वारा भी इस संबंध में सभी राज्यों के संचालक मत्स्योद्योग को पत्र के माध्यम से रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए निर्देशित किया है। अब तक प्राप्त अधिकृत और आधिकारिक जानकारी अनुसार यह वायरस मानव से मानव में फैलता है। मछली और इसके उत्पाद पूरी तरह इसके प्रभाव से मुक्त है। मछली व मछली के उत्पाद उपयोग योग्य है।
बंदियों के परिजनों से होने वाली मुलाकात 31 मार्च तक प्रतिबंधित
सर्किल जेल शिवपुरी एवं सब जेल पोहरी, कोलारस, पिछोर एवं करैरा की जेलों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के दुष्प्रभाव से बचाव हेतु 31 मार्च 2020 तक बंदियों के परिजनों से होने वाली मुलाकात को प्रतिबंधित किया गया है। सर्किल जेल के जेल अधीक्षक ने बताया कि मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी मुलाकात करने परिजन आते रहते है और अभी विश्व व्यापी कोरोना वायरस का दुष्प्रभाव देश के सभी राज्यों में दिख रहा है, ऐसी परिस्थिति में किसी भी मिलने वाले से कोरोना वायरस का संक्रमण होने की आशंका हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति निर्मित न हो, इसलिए जेले में परिजनों की मुलाकात को प्रतिबंधित किया गया है।
कोरोना वायरस से बचाव हम सभी की जिम्मेदारी