वाहन डीलर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

praveen namdev
जबलपुर। जिला अदालत ने स्कोडा कंपनी के डीलर रहे प्रतीक जैन द्वारा वाहन का आरटीओ टैक्स जमा न करने पर दर्ज हुए प्रकरण पर दायर की गई अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजे माया विश्वलाल की अदालत ने उक्त निर्देश दिये है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि आरोपी प्रतीक जैन सागर आटो टैक्स प्रालि. भेड़ाघाट बायपास कटनी रोड का संचालक था। जिसके पास स्कोडा कंपनी की डीलरशिप थी। 15 दिसंबर 19 को कंपनी से हुए विवाद के चलते डीलरशिप समाप्त हो गई, लेकिन उसके पूर्व विक्रय हुए वाहन का आरोपी ने आरटीओ टैक्स जमा नहीं किया। इतना ही नहीं भेड़ाघाट थाने में प्रकरण दर्ज होने के दूसरे दिन पेनाल्टी सहित टैक्स जमा किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 420 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था, जिस पर गिरफ्तारी से बचने पर यह अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई थी। सुनवाई पश्चात अदालत ने अर्जी निरस्त कर दी। मामले में शासन की ओर से एजीपी राजकुमार गुप्ता ने पक्ष रखा।