अवैध शराब के मामले में तीन आरोपियों के जमानत आवेदन निरस्त

amjad khan
शाजापुर। अवैध शराब के मामले में न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों के जमानत आवेदन निरस्त किए हैं। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी नागर पिता लखन कंजर आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम रुलकी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र 24 अप्रैल को निरस्त किया गया है। आरोपी के आधिपत्य से मुखबिर सूचना के आधार पर 11 अप्रैल को 6 पेटी देशी प्लेन शराब कुल 300 क्वाटर लगभग 54 बल्क लीटर मक्सी पुलिस द्वारा जप्त की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से तर्क एमएल शर्मा द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से किए गए। इसी तरह न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपिया किरण पति देवीसिंह उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम कंजर डेरा रुलकी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। आरोपिया के आधिपत्य से मुखबिर सूचना के आधार पर 60 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब बेरछा पुलिस द्वारा जप्त की गई थी। वहीं आरोपिया सोनाबाई पति शिशुपाल कंजर उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कंजर डेरा रुलकी जिला शाजापुर  का जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया है। आरोपीया के आधिपत्य से मुखबिर सूचना के आधार पर दो प्लास्टिक की केन में 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब कोतवाली शाजापुर पुलिस द्वारा जप्त की गई थी।