गेहूं उपार्जन केन्द्र पर अनुपस्थित पाए जाने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

khemraj mourya
शिवपुरी। विकासखण्ड करैरा के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बी.के.शर्मा को उपार्जन कार्य में लापरवाही करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सेवा सहकारी संस्था टोडा पिछोर में बनाए गए गेहूं उपार्जन केन्द्र से अनुपस्थित पाए जाने पर यह कार्यवाही की गई है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक ने बताया कि गत दिवस सेवा सहकारी संस्था टोडा पिछोर केन्द्र अमोलपठा के भ्रमण के दौरान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बी.के.शर्मा अनुपस्थित थे। इसके लिए कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था। नोटिस का संतोषजनक उत्तर न देने एवं खरीदी केन्द्र पर उपार्जन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य के दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से न करने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी उपसंभाग पिछोर रहेगा।