जिले में वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान से संबंधित गतिविधियों के संचालन में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्यो की अनुमति दी गई

devendra yadav
मंदसौर, मन्दसौर जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-199व उससे जनित बीमारी के संभावित खतर की रोकथाम के उद्धेश्य से सम्पूर्ण जिले में 03.05.2020 तक के लिए टोटल लॉक डाऊन आदेशित किया गया है। 20 अप्रैल 2020 से टोटल लॉक डाउन में कुछ छुट प्रदान की जाने के संबंध में प्रदत्त निर्देशो के पालन में मन्दसौर जिले में वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान से संबंधित गतिविधियों के संचालन में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कलेक्टर श्री मनोज पुष्प ने निम्न कार्यो की अनुमति दी गयी है।
प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण, डीटीएच और केबल सेवाएं। IT एवं IT आधारित सेवाएं (50 प्रतिशत क्षमताओं के साध)। शासकीय गतिविधियों के लिए डाटा एवं काल सेन्टर का संचालन । ग्राम पंचायत स्तर पर शासन द्वारा अनुमोदित Common Service Center का संचालन। कोरियर सर्विसेस। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाऊस का संचालन । निजी सुरक्षा सेवाएं, कार्यालय एवं रिहाईशी संसाधनों के प्रबंधन के रख रखाव से संबंधित सेवाए। होटल, लॉज, होस्ट एवं मोटल केवल उन्ही पर्यटकों लोगों के लिए चालू रहें, जो लॉक डाऊन के कारण रुके हुए है। ये संस्थान आकस्मिकता की स्थिति में चिकित्सा सेवाओं के लिए अधिग्रहित किये जा सकते है। इलेक्ट्रिक पटाखों की दुकाने (खुलने का समय प्रात: 06.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक)। विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु किताबों की दुकान (खुलने का समय प्रात: 06.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक)। खेरची किराना दुकाने, आटा चक्कियाँ (खुलने का समय प्रात: 06.00 से प्रात: 10.00 बजे तक)। (खाध व आपूर्ति विभाग एवं स्थानीय निकायों द्वारा किराना सामग्री की होम डिलेवरी की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाये जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावशाली ढंग से पालन हो सके) थोक किराना दुकाने (संचालन समय प्रात: 07.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक)-जहां पर केवल थोक से अन्य खेरची किराना दुकान व्यापारियों को ही सामग्री विक्रय की जाएगी थोक के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को दुकान से किराना न दिया जाये। अत्यावश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला को सुविधाजनक ढंग से कार्य करने की अनुमति होगी। अनाज की दुकानों का संचालन (संचालन समय प्रात: 06.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक)। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढई, मोटर मेकेनिक, गैस चूल्हा मेकेनिक, कुकर, टी.बी., एसी मेकेनिक एवं विभिन्न प्रकार के कुशल मेकेनिको को कार्य करने की अनुमति (समय प्रात: 06.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक) इन मेकेनिको को परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा, यह परिचय पत्र नगरीय क्षेत्रो में संबंधित नगरीय निकाय के सीएमओ एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित जनपद पंचायत के CEO द्वारा जारी किया जाएगा। मेकेनिक फेस मास्क, हाथ के दस्ताने का इस्तेमाल करेगें एवं अपने औजारो को प्रयोग के पूर्व एवं प्रयोग के पश्चात सेनेटाईज करेगें। 
सभी रियायते निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है । कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को Social Distancing का पालन करना होगा। सभी व्यक्तियों को चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सेनेटाईजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करे। छोटे-छोटे अंतराल पर साबुन से हाथ धोना अनिवार्य होगा। खुले स्थान पर धूकना दण्डनीय अपराध होगा। शराब, गुटखा, तम्बाकु एवं नशीले पदार्थों का विक्रय सख्त प्रतिबधित रहेगा। दुकानों पर ग्राहकों के मध्य एक मोटर की दूरी रखी जाये। कार्य क्षेत्र में Corona Positive का प्रकरण पाये जाने पर सभी अनुमतियों स्वयमेव निरस्त हो जायेगी। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्त अनुमतियाँ रियासत लागू नहीं है। दुकानदारों द्वारा म.प्र. गुमाश्ता नियमो का पालन किया जावेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपना फोटो पहचान पत्र आधार कार्यालय विभाग का पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ में रखेगें। यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है और चुकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरुपेण करना और उसकी सुनवाई संभव है, अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।