लॉक डाउन में दुकान में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त

amjad khan
शाजापुर। लॉक डाउन के दौरान दुकान में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों का न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।न्यायालय धीरजकुमार जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा नजमा बी पति अति उल रहमान, मुफीद पिता रफीक खां, तौफिक पिता रफीक खां निवासी झीन कॉलोनी ेअकोदिया मंडी का जमानत आवेदन पत्र अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 6 अप्रैल 2020 को सुबह 9.45 बजे फरियादी हेमंत जैन अपनी जनरल स्टोर की दुकान के अंदर था, तभी दुकान के सामने रहने वाली नजमाबी आई और बोली कि उसे सामान खरीदना है तो फरियादी ने बोला कि अभी लॉक डाउन चल रहा है सामान नहीं मिलेगा तो आरोपी नजमा बी बहस करने लगी और बोली तुझे देख लूंगी और चली गई। थोड़ी देर बाद नजमा बी, मुफीद, तौफिक आए और सामान देने से मना करने की बात पर गालियां देते हुए मारपीट की। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना अकोदिया पर की जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपियों का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया।