पशुओं की घास व भूसा निर्यात करने पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध

sanjay sharma
खरगोन, कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने मप्र चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जिले के बाहर अन्य राज्यों को पशु चारा, कड़वी, मक्का, बाजरा, ज्वार के डंठल, गेहूं का भूसा, घांस तथा पशुओं द्वारा खाएं जाने वाले चारे की अन्य किस्मों को जिले से बाहर अन्य राज्यों को निर्यात करने पर तत्काल प्रभाव से 15 अगस्त 2020 तक प्रतिबंधित कर दिया है। कोई भी कृषक व्यापारी या व्यक्ति निर्यातक किसी भी प्रकार के वाहन, ट्रक, मोटर, रेल, नाव, बैलगाड़ी या पैदल जिले की सीमा से बाहर अन्य राज्यों में बिना कलेक्टर की अनुशंसा पत्र के पशु चारा निर्यात नहीं करेगा।