sanjay sharma
खरगोन, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद डाड द्वारा गत 19 मार्च को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे, जो अब तक लागू है। प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर सजा का भी प्रावधान किया गया था, फिर भी कई स्थानों प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करते पाया गया। पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पांडेय ने बताया कि 7 अप्रैल को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 205 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कुल 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 52 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक श्री पांडेय ने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण के फैलने के उद्देश्य से जिले की अंतर्राजीय सीमा एवं अंर्तजिला सीमा पर थानों के माध्यम से इन्हें जोड़ने वाले मार्गों को सील कर दिया गया है। इन सभी मार्गों पर 24 घंटे चौकसी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार के आवागमन को रोका जा सके। वहीं केवल अतिआवश्यक वस्तुओं के माल वाहन अथवा आपातकालीन सेवा में लगे वाहनों को अनुमति दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्री पांडेय ने कहा कि थाना ़क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे व थानों पर तैनात पुलिस बल के माध्यम से निगरानी की जा रही है। अवैध रूप से लॉकडाउन के दौरान परिवहन करने वाले वाहनों व नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
प्रतिबंधों का पालन नहीं करने पर 17 पर प्रकरण दर्ज, 52 कानून की गिरफ्त में