कलेक्टर ने जिले की समस्त शासकीय एवं अशासकीय
शैक्षणिक संस्थानों के लिए किया अवकाश घोषित
dharmendta yadav
सीहोर,राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना (कोविद-19) को सम्पूर्ण राज्य के लिये संक्रामक रोग घोषित किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अन्तर्गत यह कार्यवाही की गई है। इस अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य के लिये यह अधिसूचित संक्रामक रोग (नोटिफाईड इन्फेक्शीयस डिसीज़) घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। आदेशानुसार जिले में संचालित समस्त प्रकार के कोचिंग, समर कैंप, खेल से संबंधित कोचिंग कैंप संचालित करने पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
नोवल कोरोना (कोविद-19) संक्रामक रोग घोषित