अवैध रूप से शराब बेचने वाले को सजा व जुर्माना

खरगोन, जिला लोक अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जनवरी 2020 को थाना मेनगांव को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की ग्राम काजलपुरा में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचने के लिए खड़ा हुआ है। मुखबीर की सूचना पर थाना मेनगांव उस स्थान पर पहंुचा और वहां खड़े व्यक्ति को पकड़ा। व्यक्ति द्वारा अपना नाम दिनेश पिता छोगेलाल निवासी नूतन नगर खरगोन होना बताया। पुलिस ने दिनेष के कब्जे से कब्जे से 20 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा जब्त की। पुलिस द्वारा आरोपी दिनेश के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर परिवाद पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष दवंडे ने दिनेश को धारा 34(ए) आबकारी एक्ट में न्यायालय उठने तक की सजा व 2500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में पैरवी एडीपीओ खरगोन श्रीमती सुनयना चैपड़ा ने की।