अवैध शराब का परिवहन करने के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

amjad khan
शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी लोकुश सिसौदिया पिता नारायण सिसौदिया 19 वर्ष निवासी माधोपुर कंजर डेरा का जमानत आवेदन पत्र सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजयप्रतापसिंह बुंदेला शुजालपुर के तर्क से सहमत होते हुए निरस्त किया गया है। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 12 मार्च 2020 को थाना अकोदिया के उपनिरीक्षक देवनिश लकड़ा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि रानीबड़ौद की तरफ से एक व्यक्ति 02 प्लास्टिक के झोलों में मोटरसाइकिल से शराब लेकर अकोदिया तरफ आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान लोकुश सिसौदिया को पकड़ा और चैकिंग के दौरान उसके पास से 300 क्वॉटर देशी मदिरा प्लेन शराब जब्त की। आरोपी के विरूद्ध थाने में आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के जमानत आवेदन पत्र पर अभियोजन की ओर से तर्क बुंदेला ने प्रस्तुत किया जिससे सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी का आवेदन निरस्त किया।