praveen namdev
जबलपुर, राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में बहुमत साबित किये बिना विभिन्न आयोग में अध्यक्ष, सदस्य की नियुक्ति किये जाने को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके मित्तल तथा जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 27 मार्च को निर्धारत की है।
भोपाल निवासी अजय दुबे की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के राज्यपाल ने कांग्रेस सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने के संबंध में लिखित तौर पर निर्देश जारी किये गये थे। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित किये बिना ही अनावेदक षोभा ओझा को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष,अभय तिवारी सहित अन्य अनावेदक को विभिन्न आयोग का अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ति किया गया है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद उक्त निर्देश जारी किये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता ए मिश्रा ने पैरवी की।
बहुमत साबित किये बिना कर दी आयोग में नियुक्तियां, सुनवाई बढ़ी