sanjay sharma
खरगोन, करीब साढ़े चार वर्ष पूर्व 10-10 रूपए का लालच देकर दो नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को बड़वाह न्यायालय ने 3 वर्ष के सश्रम करावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 6 अक्टूबर 2015 को दो नाबालिग लड़कियां स्कूल से दोपहर में अपने घर जा रही थी। तभी गांव के ही निवासी अमरसिंह पिता पेमा ने दोनों को बुलाकर अपने घर ले गया और उन्हें 10-10 रूपए दिए। इस दौरान आरोपी द्वारा दोनों नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिससे वे चिल्लाई तो आसपास के नागरिक वहां आ गए। नागरिकों ने दोनों नाबालिगों को आरोपी के घर से निकालकर अपने-अपने घर पहंुचाया। इस घटना की जानकारी पीडिताओं ने अपने-अपने घर बताई और उनके माता-पिता ने पुलिस थाना बड़वाह में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस थाना बड़वाह द्वारा आरोपी अमरसिंह के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय बड़वाह में प्रस्तुत किया। यहां विशेष न्यायाधीश श्री हर्ष भदोरिया द्वारा अमरसिंह को पाक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 5-5 रूपए के अर्थदंड एवं धारा 342 भादवि में 2 माह के सश्रम कारावास व 200 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक बड़वाह चंपालाल मुजाल्दे ने की।
दो नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कारावास