जनता कफ्र्यू के चलते आज बंद रहेगा शहर, साप्ताहिक हाट बाजार भी निरस्त

amjad khan
शाजापुर। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए आज रविवार को जनता क$फ्र्यू के समर्थन में शहर भी पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं जनहित के मद्देनजर प्रशासन ने शहर में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार को भी निरस्त कर दिया है। इसीके साथ न्यायालयों में भी दोपहर 2 बजे तक ही कार्य किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि विश्वभर में महामारी बनकर कहर बरसा रहे कोरोना वायरस ने भारत देश में भी अपने पैर पसार लिए हैं और इसीके चलते देश में लगातार मरीजों की संख्या बढऩे की सूचना मिल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जनता क$फ्र्यू का ऐलान किया है, जिसको लेकर शहर भी बंद रहेगा। इसीके साथ नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इससे बचाव के लिए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा 31 मार्च तक मध्यप्रदेश राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायालयीन कार्य का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।  जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि उक्त अवधि में केवल अतिआवश्यक मामले ही सुनवाई में लिए जाएंगे, जिनमें केवल जमानत/निषेधाज्ञा संबंधी प्रकरण होंगे। अतिआवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई के दौरान ही पक्षकार/अधिवक्ताओं को न्यायालय में उपस्थित होना है, अन्यथा पक्षकार/अधिवक्ता सी.आई.एस. साफ्टवेयर के माध्यम से अपने प्रकरणों में नियत आगामी तिथि ज्ञात कर सकेंगे। पक्षकारों-अधिवक्ताओं को उनके प्रकरण में आगामी नियत तिथि की सूचना एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी।


साप्ताहिक हाट पर प्रतिबंध
 मुख्य नगरपालिका अधिकारी भूपेन्द्र दीक्षित ने बताया कि कोरोना वायरस ने माहमारी का रूप ले लिया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए आगामी 22 मार्च एवं 29 मार्च 2020 को लगने वाला साप्ताहिक हाट प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यापारी, व्यवसायी के द्वारा साप्ताहिक हाट बाजार में दुकान, सामान क्रय-विक्रय का कार्य नहीं किया जाएगा।


कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए निर्देश जारी
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ वीरेन्द्रसिंह रावत ने कोरोना वायरस को नोटिफाईड आपदा मानते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के अंतर्गत कोरोना वायरस बीमारी फैलने को रोकने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशानुसार जिले में लंगर, भंडार, मालिश केन्द्र, स्पा, सिनेमा हॉल तथा मेरिज, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, स्वीमिंग पुल्स, स्कूल, कॉलेज, आंगनवाडिय़ों, अधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण, सार्वजनिक समारोह को 31 मार्च 2020 तक के लिए प्रतिबंधित किया है। इसी तरह 20 से अधिक लोगों के जमावड़े वाले किसी भी सार्वजनिक, सामुदायिक, धार्मिक स्थल पर कोई भी सामाजिक, धार्मिक, अनुष्ठान का आयोजन नही होगा। कोई सम्मेलन, रैलियां, धरना, प्रदर्शन का आयोजन जिला शाजापुर की क्षेत्रीय सीमा के भीतर नहीं किया जाएगा। इसीके साथ शासकीय, अशासकीय कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति को 31 मार्च तक बन्द किए जाने हेतु आदेश प्रसारित करने के निर्देश दिए हैं। जिला परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण डूडा,  शाजापुर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त जिला शाजापुर एवं जिला परिवहन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में चलने वाले सार्वजनिक और निजी परिवहन को निर्धारित कीटाणु नाशकों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप स्वच्छ किया जाए। अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में विशेष रूप से बस, टैक्सी, ऑटो स्टैंड, सब्जी मंडी, हाट-बाजार, रेलवे, स्टेशन, बाजार क्षेत्र आदि जिले में निर्धारित कीटाणु नाशक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगें कि रेल्वे स्टेशनों एवं बस स्टेण्डं को छोड़कर जहां यात्री सवार हों, जिला शाजापुर के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर किसी बन्द समूह में 20 या इससे अधिक लोगों को इक_ा होने की अनुमति नही हो। हालांकि लोगों के दैनिक किराने का सामान और घरेलू सामान खरीदने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
बंदियों से मुलाकात पर रोक
 नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जेल महानिदेशक ने 31 मार्च 2020 तक जेल में निरुद्ध बन्दियों से उनके परिजनों, निकट सम्बन्धियों तथा मित्रों से मुलाकात पर रोक लगा दी है। सहायक अधीक्षक जेल जीएस गौतम ने अनुरोध किया है कि बन्दियों के परिजन आदि 31 मार्च 2020 तक जेल में बंद बंदियों से मुलाकात करने ना आएं।
पार्लर, सैलून बंद रखने की अपील
 कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए भारतीय सेन समाज जिलाध्यक्ष कैलाश सेन ने जिले के समस्त पार्लर एवं सैलून संचालकों से अनुरोध किया है कि वे देश में चल रहे कोराना बचने के लिए अपने-अपने प्रतिष्ठान 31 मार्च तक बंद रखें, ताकि बीमारी परिवार, समाज और शहर में नही फैल सके। वहीं छोटा चौक में रहने वाले सुंदर टेलर ने करीब 100 लोगों को नि:शुल्क रूप से मॉस्क वितरित किए और सावधानी बरतने की अपील की।
वाहनों का आवागमन बंद
 कोरोना वायरस से बचाव के उद्देश्य से रविवार को जनता क$फ्र्यू रहेगा जिसके मद्देनजर जिला परिवहन विभाग ने  जिले के यात्री वाहन चालकों, टैक्सी सहित अन्य वाहन संचालकों को आदेशित किया है कि वह इस दिन क$फ्र्यू का पालन करें अपने का आवागमन पूरी तरह से बंद रखें।