जिला कलेक्टर के अनुमोदन से स्वास्थ्य अमले की अस्थाई नियुक्तियां होंगी 


dharmendra yadav
सीहोर, केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डॉक्टर, नर्स, हेल्पर, एएनएम,के पदों पर  3 माह के लिए अस्थाई नियुक्ति का अधिकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला स्वास्थ समिति को दिए हैं कलेक्टर के अनुमोदन से इन सभी पदों पर अस्थाई नियुक्ति देने की प्रक्रिया की जाएगी ।
 प्रदेश में कोरोना संक्रमण वायरस की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स, हेल्पर, एएनएम आदि को अस्थाई नियुक्ति देने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अधिकृत किया गया है जिला स्वास्थ समिति के माध्यम से कलेक्टर के अनुमोदन से  यह नियुक्तियां अस्थाई रूप से 3 माह के लिए किए जाएंगे जिन्हें आगे समय अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।
 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक ने बताया कि केंद्रीय स्तर पर वर्तमान परिवेश में इस प्रकार की नियुक्तियां संभव नहीं है समय और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना संक्रमण वायरस  से निपटने के लिए स्वास्थ विभाग के अमले की कमी को पूरा करने के लिए नियुक्ति जिला स्वास्थ समिति के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रदान किए गए हैं। इसके लिए निजी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में कार्यरत स्टाफ  जो इस कार्य मे सेवा देना चाहता है उनको भी नियुक्त किया जा सकता है इसके साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के डॉक्टर ,नर्स के अतिरिक्त ऐसी नर्स जिनका पैरामेडिकल कोर्स में अंतिम वर्ष का परिणाम आना लंबित है को भी इसके माध्यम से नियुक्ति दी जा सकेगी यह सभी नियुक्तियां कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए अस्थाई रूप से 3 माह के लिए दी जा रही हैं।