कारखानों में कार्यरत श्रमिकगणों में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकधाम एवं 

बचाव के लिए उचित सुरक्षा
atul kanchni
सतना, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। श्रमायुक्त ने बताया है कि कोराना वायरस रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे महामारी घोषित किया गया है। उन्होंने कारखानों में कार्यरत श्रमिकगणों में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए उचित सुरक्षा के रक्षित कार्यो को अपनायें जाने के लिए कहा है।
 श्रमायुक्त ने बताया श्रमिकगणों के लिए कारखानों में नियमित रूप से दिन में कई बार हाथों को साबुन से धोने की व्यवस्था/सेनिटाईजर की व्यवस्था रखी जायें, कारखानों के श्रमिकों को इससे बचाव व रोकथाम में अपनायी जाने वाली जानकारी दी जायें नियमित रूप से दिन में कई बार हाथों को साबुन/सेनिटाईजर से धोयें, बिना हाथ धोएं अपने मुंह, आंख, नाक व कान को न छुयें, संक्रमित सामाग्रियों के संपर्क में आने के बाद आंख या नाक छुने से बचे, सीधे संपर्क में न आने वाली गतिविधियों का अनुसरण करें। अभिवादन हेतु हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करें, इस बीमारी के संबंध में अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी शासकीय चिकित्सालय से संपर्क कर बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिए मानक स्तर के मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जायें।
 उन्होंने कहा जिन कारखानों में महिला श्रमिकों का नियोजन 30 से कम होने पर नियमानुसार क्रेच की व्यवस्था नहीं है, उन कारखानों में नियोजित महिलाओं के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बीमारी से बचाव हेतु पृथक से विशेष व्यवस्था की जायें। जिन कारखानों में क्रेच की व्यवस्था की गई है, उनमें क्रेच स्थल पर ही साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था/सेनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेंगी। जिन कारखानों में मेडिकल आफीसर नियुक्त है वह इस संबंध में सतत निगरानी रखें। बीमारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सूचनाओं व उपायों के संबंध में श्रमिकों को नियमित रूप से अवगत कराया जायें।