केवल विषेष कार्य के लिए खुले रहेंगे न्यायालय

खरगोन, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर ने जिला न्यायालयों के लिए एडवाईजरी जारी की है। एडवाईजरी के अनुसार जिला, तहसील व अनुभाग की कोर्ट 31 मार्च तक केवल विषेष कार्य ही संपादित करेंगे। जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि न्यायालयों में सिर्फ विषेष कार्य जमानत एवं अर्जेंट प्रकरणों पर ही सुनवाई होगी।