कोरोना वायरस की रोकथाम व नियंत्रण हेतु जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कलेक्टर ने लगाई धारा 144

dharmendra yadav
सीहोर, 31  जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO) द्वारा कोरोना वायरस का Public Health Emergency of International Concern होने से महामारी (Pandemic ) घोषित किया गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है।  मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के चार प्रकरण पाजिटिव मिले है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता ने सीहोर जिले की सपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है।


      आदेश में सीहोर जिले की समस्त राजस्व सीमाओ मे बाहरी लोगों का आवागमन तथा 5 या 5 से अधिक लोगों के जमावड़े को निषेध किया गया है।  कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिले के नागरिक यथा संभव खुले में आवागमन नहीं करेगे तथा समूह बनाकर एक जगह पर एकत्रित नहीं होगे। अत्यावश्यक कार्यो के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुमति दे सकेंगे।


      जिले के समस्त शासकीय प्रशासकीय , अशासकीय कार्यालय तथा शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाओ वाले विभाग यथा राजस्व स्वास्थ्य पुलिस, विधुत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत खाद्य आदि इससे मुक्त रहेंगे। जिले के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मेडिकल दुकान और हास्पिटल (अस्पताल), पेट्रोल पंप को इससे छूट रहेगी।  कलेक्टर द्वारा द्वारा समय-समय पर MP - Public health act 1949 के तहत आदेश जारी किये है। उन आदेशों का पालन जिले की भौगोलिक सीमा में उपस्थित हर नागरिक के लिए अनिवार्य होगा।


      मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा"home quarantine का निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/परिवार को उसका पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर धारा 269 IPC तथा धारा 270 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा। मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, स्वस्थ्य विभाग के कर्मचारी/नगर पालिक निगम के स्वच्छता अमले द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सभी नागरिको के लिए अनिवार्य होगा।


      Social Media पर अनावश्यक, असत्य, अपुष्ट भ्रामक जानकारी फैलाना दण्डनीय होगा। यह भी कि जिन लोगो को " home quarantine " किया गया है . उनके नाम, तस्वीर Social Media  पर प्रसारित करना प्रतिबंधित होगा। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि M - P - Public health act 1949 के प्रावधानों का उल्लघंन होने पर 3 माह की सजा एव जुर्माना किया जा सकता है। अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का पालन कराने लिए अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अधिकृत होंगे। अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।