कुल्हाड़ी और दरातें से मारपीट करने वाले दंपत्ति को 6-6 माह की सजा


amjad khan
शाजापुर। न्यायालय संजीवकुमार पालीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर द्वारा आरोपी नन्दराम पिता रामलाल एवं कैलाशबाई पत्नी नन्दराम बलाई को धारा 324/34 भादवि में 6-6 माह का सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ ने बताया कि दिनांक 4.08.2018 को फरियादी कालूराम ने रिपोर्ट की थी कि वह अपने घर के अन्दर दरवाजा अटकाकर चाय पी रहा था तभी सुबह करीब 7.30 बजे आरोपी नन्दराम हाथ में कुल्हाड़ी लिए दरवाजे में लात मारकर घर के अन्दर घुस आया और उसकी पत्नी कैलाशबाई भी दराता हाथ में लिए घर के अन्दर घुस गई और दोनों ने फरियादी के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की, जिस पर धारा 452, 294, 323, 324, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ममता पाराशर द्वारा किए गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया।