मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थ दंड

amjad khan
शाजापुर। न्यायालय चंचल बुंदेला जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी ज्ञानसिंह पिता जगन्नाथ धनगर और राजू धनगर पिता ज्ञानसिंह धनगर निवासी बंजीपुरा शुजालपुर सिटी को धारा 325/34 भादवि में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड से तथा 323/34 भादवि में 6-6 माह का कठोर कारावास एवं 500-500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जुर्माने की राशि में से फरियादी ओमप्रकाश को 1000 रुपए और आहत मोहनलाल को 500 रुपए अपील न होने की दशा में दिए जाने का आदेश भी दिया गया है। जिला मीडिया प्रभारी शाजापुर सचिन रायकवार एडीपीओ ने बताया कि फरियादी ओमप्रकाश पिता बापूलाल धनगर के साथ 26 फरवरी 2018 को सुबह करीब 7.30 बजे आरोपी ज्ञानसिंह और राजू ने गालियां देेते हुए लकड़ी से मारपीट की थी। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे मोहनलाल के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर पर की थी जिस पर धारा 323, 294, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान आरोपियों के विरूद्ध धारा 325 आईपीसी का इजाफा कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी यजुर्वेंद्रसिंह खिंची शुजालपुर के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपियों को दंडित किया।