मारपीट करने वाले दो आरोपियों को 1-1 वर्ष का कारावास

sanjay sharma
खरगोन,  मारपीट करने वाले दो आरोपियों को कसरावद न्यायालय ने 1-1 वर्ष के कारावास व 1-1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 6 जुलाई 2018 को ग्राम डाबरी निवासी महेंद्र ने गांव के ही निवासी शोभाराम पिता गणपत से बोला कि तूने मेरी लड़की की शादी दो साल पहले ग्राम दसनावल में करवाई थी। मेरी लड़की को उसके ससुराल वालों ने झगड़ा कर मेरे यहां भिजवा दिया तो तूने मेरे बगैर पूछे दामाद और समधी को डाबरी क्यों बुला लिया। इसी बात को लेकर शोभाराम एवं उसके साथ आए सुखदेव पिता शोभाराम महेंद्र को अपषब्द कहने लगा। जब फरियादी ने अपषब्द कहने से मना किया, तो शोभाराम ने उसे पकड़ लिया और सुखदेव ने खरालिए से उसे मारा। इस दौरान महेंद्र को गंभीर चोटें आई। साथ ही शोभाराम व उसके साथी ने बोला कि आज तो बच गया किसी दिन जान से खत्म कर देंगे। इस घटना की रिपोर्ट महेंद्र ने पुलिस थाना बलकवाड़ा में दर्ज कराई। पुलिस थाना बलकवाड़ा द्वारा दोनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय कसरावद में प्रस्तुत किया। यहां जेएमएफसी श्री संतोष सैनी ने शोभाराम व सुखदेव को धारा 325/34 भादवि में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कसरावद हरेसिंह पांडर ने की।