मास्क और हैण्ड सैनिटाईजर आवष्यक वस्तु अधिनियम के तहत घोषित

काला बाजारी या अधिक दर से विक्रय करने पर होगी कार्रवाई
atul kanchni
सतना, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश एवं  भारत सरकार उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 (क) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए संदर्भित अधिसूचना द्वारा मास्क और हैण्ड सैनिटाईजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लाॅजिस्टिक्स को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में अनुसूची में क्रमांक 7 के पश्चात (8) मास्क और हैंड सैनिटाइजर नवीन अनुसूची सम्मिलित की गई है। 
 विगत कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस के मामले संज्ञान में आये है। प्रदेश में इससे बचाव के लिए बाजार में मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता सामान्य रखने के उद्देश्य से जिले में कार्यरत मास्क और हैंड सैनिटाइजर निर्माताओ तथा मास्क और हैंड सैनिटाइजर व्यापारियो/प्रतिनिधियो को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संशोधित प्रावधान तथा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के प्रावधान से अवगत कराते हुये, अपील की जाती है कि आवश्यक वस्तुओ की सामान्य उपलब्धता बनाये रखे। उक्त संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले में सभी सेनेटाईजर निर्माता व्यापारियों/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए है कि उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धता सामान्य रूप से बनाये रखे। सेनेटाइजर एवं मास्क की काला बाजारी या अधिक दर से विक्रय करते पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।