सावधान.. लॉकडाउन के उल्लंघन पर हो सकती है 6 माह की जेल

नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अब तक इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 428 हो गई है. ऐसे में देश के 80 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वजह से रविवार को जनता कर्फ्यू की अपील की थी, लेकिन इस दौरान भी कई लोगों ने इसका पालन नहीं किया और घरों से बाहर निकल गए. पीएम मोदी ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करें और इसका पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करे.



सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के तहत जरूरी सेवाएं मिलती रहेंगी, लेकिन लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ जरूरी एक्शन लिया जाएगा. इसके तहत 6 महीने की जेल भी हो सकती है. साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों हो सकती है. एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई.


केंद्र और राज्य सरकारों ने रविवार को देश भर के ऐसे 80 जिलों को 31 मार्च तक लॉकडाउन करने का फैसला किया था, जहां कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले सामने आए हैं. दिल्ली में 23 मार्च सुबह 6 बजे से 31 मार्च की आधी रात तक लॉकडाउन रहेगा. हालांकि, इस दौरान जरूरी सेवाएं मिलती रहेंगी.


कहां-कहां है लॉकडाउन?
केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नगालैंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और राजस्थान में भी लॉकडाउन किया गया है. वहीं, पूरे पंजाब में सोमवार से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. राज्य सरकार ने लोगों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. इस दौरान सिर्फ चुनिंदा सर्विस को ही पास किया जाएगा.