devendra yadav
मंदसौर, जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिले में धारा 144 प्रभावशील की गई है। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह अति आवश्यक है कि उपरोक्तानुसार पूर्व में जारी आदेश का पालन सख्ती से किया जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के साथ साथ Section 03 of Epidemic Act , 1897 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 269, म . प्र . लोक स्वास्थ्य अधिनियम,1949 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
शासन के आदेशों का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही