खरगोन, शराब पीकर वाहन चलाने वाले आरोपी को न्यायालय ने 15 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। जिला लोक अभियोजन कार्यालय सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि यातायात पुलिस खरगोन द्वारा 15 मार्च 2020 को खंडवा रोड़ खरगोन में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा मोतीपुरा खरगोन निवासी कपिल पिता मीठाराम को रोककर चेकिंग की गई, तो वह ष्षराब पीया हुआ पाया गया। यातायात पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर परिवाद पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। यहां सीजेएम श्री आषीष दवंडे ने आरोपी कपिल को एमव्ही एक्ट की धाराओं में न्यायालय उठने की सजा व 15 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुनयना चैपड़ा ने की।
शराब पीकर वाहन चलाने वाले को पंद्रह हजार रूपये का जुर्माना