वारिस का नाम दर्ज नहीं करने पर पटवारी की वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी

खरगोन, कृषि भूमि में वारिस का नाम दर्ज नहीं करने पर कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने पटवारी प्रवीण त्रिवेदी की असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने के आदेष जारी कर दिए है। मामला 14 जनवरी 2020 को आयोजित हुई जनसुनवाई में षिकायत का है। षिकायत में केषवपुरा निवासी नानूराम पिता रेवाराम ने षिकायत की थी। उन्होंने बताया  था कि लोहारी में पटवारी हल्का नंबर-36 तहसील खरगोन के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मेरे द्वारा मृतक नामांतरण का आवेदन तहसीलदार खरगोन को 6 अप्रैल 2013 को किया था। नामांतरण आदेष के पष्चात भी वारिस के कृषि भूमि में नाम दर्ज नहीं किए गए। तत्कालीन पटवारी द्वारा ऋण पुस्तिका में मृतक का नाम कम कर वारिस का नाम दर्ज नहीं किया गया। नानूराम की षिकायत पर कलेक्टर श्री डाड ने 11 फरवरी को पटवारी प्रवीण त्रिवेदी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। वहीं 26 फरवरी को इसी प्रकरण के संबंध में तहसीलदार खरगोन से पटवारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर अभिमत मांगा गया था। तहसीलदार के अभिमत प्राप्त हो जाने के बाद पटवारी द्वारा दिए गए जवाब में अविष्वसनीयता सामने आई। इसके मद्देनजर कलेक्टर श्री डाड ने पटवारी प्रवीण त्रिवेदी की वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने के आदेष जारी किए।