विदेश से लौटने की सूचना न देने पर एफआईआर

प्रदेश का पहला मामला
छतरपुर। छतरपुर में विदेश से लौटे एक परिवार के सदस्य के खिलाफ देर रात एफआईआर दर्ज  होने का मामला सामने आया है। एफआईआर की वजह विदेश से लौटने की सूचना न देना और कोरोना वायरस की जांचना न करवाना बताया जा रहा है।
ताजा मामला छतरपुर शहर सिविल लाईन थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी ग्रीन एवेन्यू का है जहां बंगला नंबर सी-17 में रहने वाले बनर्जी परिवार का सदस्य हाल ही में विदेश (थाईलैंड) से लौटा है जिसने लौटने की सूचना नहीं दी और कथित तौर पर संक्रमण की जांच नहीं कराई। मामले की जानकारी मिलने पर जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने छापामार उक्त व्यक्ति के सेम्पिल लेकर जांच के लिये भेजे गये हैं।


बनर्जी परिवार के उक्त व्यक्ति को उनके ही घर में बने एक कमरे में होम क्वारेंन टाईम किया गया है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को उक्त व्यक्ति से दूर रहने की हिदायत दी गई है।
थाना प्रभारी और एफआईआर कॉपी के मुताबिक नायब तहसीलदार छतरपुर अंजू लोधी के लिखित एवं हस्ताक्षरित अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय छतरपुर सुश्री प्रियांसी भंवर द्वरा आरोपी आलोक बनर्जी द्वारा कोरोना वायरस से कथित रूप से संक्रमित की सूचना छिपाने जो प्रथम दृष्टया अपराध धारा 269, 270, 188 ता.हि. का उल्लंघन करने पर 21.03.2020 को अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
विनायक शुक्ला थाना प्रभारी, सिविल लाईन छतरपुर
बता दें कि विश्व स्वास्थ्य के मुताबिक विश्व महामारी घोषित होने के बाद सेंट्रल और राज्य सरकार द्वारा कोरोना के संधर्भ में एडवाईजरी जारी की गई थी और न मानने पर सख्त कार्यवाही के आदेश भी पारित किए गए हैं बाबजूद इसके कतिपय लोग जागरूक नहीं हुए जिसके चलते इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं।
राजेश चौरसिया