आरोपियों का जमानत आवेदन पत्र निरस्त

amjad khan
शाजापुर। अवैध शराब के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों के जमानत आवेदन निरस्त कर दिए। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर मनोजकुमार शर्मा द्वारा आरोपी मायाराम पिता बापूसिंह उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम देवड़ा थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन 21 अप्रैल 2020 को निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि आरोपी मायाराम के आधिपत्य से 12 अप्रैल 2020 को पुलिस द्वारा गवाहों के समक्ष दो सफेद केंन से कुल 60 लीटर अवैध रूप से रखी गई हाथ भट्टी की कच्ची शराब एवं मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स बिना नंबर की जप्त की गई थी। शासन की ओर से तर्क लोक अभियोजक शाजापुर एमएल शर्मा द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम किए गए। वहीं न्यायालय द्वारा आरोपी देवसिंह पिता रामसिंह उम्र 24 वर्ष निवासी निपानिया करजू थाना मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर का जमानत भी निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी श्री रायकवार ने बताया कि 15 अप्रैल 2020 को थाना सुनेरा के उप निरीक्षक आरएस दांगी द्वारा आरोपी देवसिंह पिता रामसिंह के आधिपत्य से अवैध रूप से रखी गई दो केनों में कुल 70 बल्क लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जप्त की गई थी। शासन की ओर से तर्क आसिफ अहमद कमाली द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए।