amjad khan
शाजापुर। अवैध शराब बेच रहे आरोपी का जमानत आवेदन न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। न्यायालय धीरजकुमार जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी सोनू उर्फ मनीष पिता बनेसिंह यादव उम्र 31 वर्ष निवासी कृष्णा नगर शुजालपुर का जमानत आवेदन पत्र अतिरिक्त डीपीओ संजय मोरे के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया है। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 6 अप्रैल 2020 को सहायक उपनिरीक्षक सीएस यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सोनू यादव निवासी कृष्णा नगर अपने घर के सामने रेलवे पटरी के किनारे अवैध रूप से शराब विक्रय कर रहा है। सूचना पर आरोपी को पकड़ा और उसके कब्जे से पुलिस ने 18 क्वार्टर देशी प्लेन शराब बरामद किए। मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसका जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
अवैध शराब बेच रहे आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त