प्रतिबंधों का पालन नहीं करने पर 19 पर प्रकरण दर्ज

sanjay sharma
खरगोन,  कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद डाड द्वारा गत 19 मार्च को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे, जो अब तक लागू है। प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर सजा का भी प्रावधान किया गया था, फिर भी कई स्थानों प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करते पाया गया। पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पांडेय ने बताया कि 8 अप्रैल को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कुल 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज कर 50 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक श्री पांडेय ने बताया कि लॉकडाउन का पालन नहीं कर बिना अनुमति के अवैधानिक तरीके से जिला खरगोन की सीमा में प्रवेश करने पर कार्यवाही की गई है। खंडवा से इंदौर तथा इंदौर से खंडवा आने-जाने वाले व्यक्तियों को थाना बड़वाह पुलिस द्वारा पंचवटी ढ़ाबे के सामने इंदौर खंडवा रोड़ बड़वाह पर चेकिंग कर पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्तियों के उनके विरूद्ध बड़वाह थाने में 16 अपराध पंजीबद्ध कर 44 आरोपियों के विरूद्ध 188 भादवि, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में कार्यवाही की गई। साथ ही उनसे 44 बाईक एवं 1 कार भी जब्त की गई। इसके अलावा थाना भगवानुपरा में 1 अपराध पंजीबद्ध कर 4 आरोपी, थाना मंडलेश्वर में 1 अपराध पंजीबद्ध कर 1 आरोपी तथा गोगावां में 1 अपराध पंजीबद्ध कर 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया।