सीहोर, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। विभाग द्वारा यह आदेश कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर जारी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थान पर थूकता पाया जाता है तो उस पर 1000 रू. का दण्ड लगाया जायेगा। दण्डित करने के लिये स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है। म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के अंतर्गत कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी को संक्रमक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी, संक्रमण वस्तु को स्पर्ष तथा संक्रमण व्यक्ति को छीकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा नागरिकां को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। नोवल कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण हेतु म.प्र. नगर पालिक नियम अधिनियम 1956 की धारा 418-ए तथा 426-ए एवं म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 346 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानां पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। थूकने वाले पर एक हजार रू. का दण्ड लगाया जायेगा।
सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित