सभी आवश्यक सेवाएं प्रात: 07 बजे से सांय 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगी

-लॉक डाउन का पालन करते हुए विभिन्न गतिविधियों के संचालन में छूट
khemraj mourya
शिवपुरी ब्यूरो। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशों के परिपालन में लॉकडाउन का पालन करते हुए विभिन्न गतिविधियों को संचालित रखने का आदेश जारी किया है। जिसमें सभी आवश्यक सेवाएं प्रात: 07 बजे से सांय 05 बजे तक उपलब्ध रहेंगी एवं मेडीकल दुकानें भी इसी समय पर खुलेंगी। सांय 5 बजे के बाद इमरजेंसी चिकित्सीय सेवाओं के लिए चिहिंत मेडीकल दुकानें ही खुलेंगी। आमजन सांय 05 बजे के बाद घर से बाहर नहीं आएंगे।
जारी आदेश के तहत आम जनता प्रात: 07 बजे से 05 बजे तक ही पेट्रोल पम्प से पेट्रोल अथवा डीजल ले सकेंगी। सांय 05 बजे के बाद आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहन, शासकीय वाहनों में पेट्रोल अथवा डीजल हेतु पेट्रोल पम्प आवश्यकतानुसार खुले रहेंगे। सांय 05 बजे के बाद आम जनता को पेट्रोल नहीं देंगे। सिर्फ शासकीय अथवा आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहनों को ही ईधन दिया जाएगा।
बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्देश
भारतीय रिजर्ब बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत बैंक शाखााएँ, एटीएम, आईटी वेंडर्स, कियोस्क, बीमा कंपनियां, बच्चों, विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, वरिष्ट नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं, विधवाओं के लिए संरक्षण घरों का संचालन किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन और भविष्य निधि सेवाएं का प्रदाय किया जाएगा।
आंगनवाड़ी केंद्र
आंगनवाडिय़ों कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा लाभार्थियों अर्थात बच्चों, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के घरों पर 15 दिनों में एक बार खाद्य पदार्थों और पोषण पादार्थों का वितरण किया जाएगा। हितग्राही आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं आएंगे।
सावधानी के साथ मनरेगा कार्यों की अनुमति
मनरेगा कार्यों को सोशल डिस्टेसिंग के अनुपालन और चेहरे पर मास्क के सख्त कार्यान्वयन के साथ अनुमति दी जाती है। 
निर्धारित समयावधि पर खुलेंगी दुकानें
किराना दुकान, पीडीएस के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों सहित, फल सब्जियों, डेयरी और दूध, मुर्गी, मांस, मछली, पशुआहार और चारा आदि की दुकानें, खुलने और बंद होने की निर्धारित समय-सीमा में संचालन की अनुमति रहेगी।
पैट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी गैस, बिजली उत्पादन, सीएनजी, डाकघरों की सेवाएं, दूरसंचार तथा इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं का संचालन, सभी सामानों के यातायात परिवहन करने की अनुमति, राज्यमार्गों पर ट्रक की मरम्मत और ढाबों के लिए दुकानें, राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी के साथ खुली रहेंगी।