1 मार्च से हो रहा ये बदलाव, जिसे जानना आपके लिए है जरूरी

नई दि​ल्ली. नए साल के पहले दो महीने अब खत्म हो चुके हैं. इसी के साथ कल यानी 1 मार्च से नया महीना शुरू हो जाएगा. इस महीने की शुरुआत से ही आपको कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा. अगर समय रहते आप इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. मार्च महीने में होने वाले इन बदलावों का सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है. ऐसे में जरूरी है कि आप इनके बारे में पहले से जान लें...


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(1) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के सभी ग्राहकों के ​लिए जरूरी है कि वो अपने अकाउंट की KYC प्रक्रिया को पूरी कर लें. बैंक ने अपने ग्राहकों को इस संबंध में एक SMS भी भेजा है. बैंक के मुताबिक ग्राहकों के लिए बैंक खाते की KYC भरने की अंतिम तारीख 28 फरवरी है. अगर 28 फरवरी तक आपने अपने अकाउंट को KYC अपडेट नहीं कराए तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है. दरअसल RBI ने KYC कराना जरूरी कर दिया है.


इसके लिए आपको अपने डॉक्युमेंट वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश, डाकघरों की तरफ से जारी पहचान पत्र, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की कॉपी ले जाकर बैंक में जमा करनी होगी.


(2) सरकारी बैंक इंडियन बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया हैं कि, जिन ग्राहकों को 2,000 रुपये के नोट ही चाहिए वो बैंक के ब्रांच में आकर कैश ले सकते हैं. लेकिन इंडियन बैंक के एटीएम से 2000 रुपये के नोट 1 मार्च नहीं निकलेंगे. 1 मार्च 2020 के बाद से इंडियन बैंक के ATM में 2,000 रुपये नोट रखने वाले कैसेट्स को डिसएबल कर दिया जाएगा.


(3) जीएसटी का नया नियम होगा लागू- लॉटरी (Lottery) पर एक मार्च से 28 फीसदी की दर से माल एवं सेवा कर (GST) लगेगा. जीएसटी काउंसिल ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 फीसदी की एक समान दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया था.


(I) राजस्व विभाग के नए नियम के मुताबिक लॉटरी पर केंद्रीय कर की दर 14 फीसदी हो गई है और राज्य सरकारें में भी समान दर से यानी 14 फीसदी टैक्स वसूलेंगी.(II) जिस वजह से एक मार्च से लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28 फीसदी हो गया है. फिलहाल राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 फीसदी और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है.


(4) मार्च से बदलेंगे SBI के ATM कार्ड से पैसे निकालने के नियम-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI-Reserve Bank of India) ने एटीम कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं. आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय एटीएम और PoS पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें.


RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी. इसके अलावा ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा.


यह नया नियम 16 मार्च, 2020 से नए कार्डों के लिए लागू हो जाएंगे. पुराने कार्ड वाले यह तय कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी सुविधा को बंद करना है और कब शुरू करना है.


(I) डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए. मतलब साफ है कि अगर जरुरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे नकालते और पीओएस ट्रमिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दें.


(II) अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए, ग्राहकों इसके लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी. मतलब साफ है कि ग्राहक को जरुरत हैं तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी यानी इसके लिए आवेदन करना होगा.


(III) मौजूदा कार्ड्स के लिए, जारीकर्ता अपने जोखिम की धारणा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं. मतलब साफ है कि आप अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. इसका फैसला कभी भी ग्राहक कर सकता है और उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट
(IV) ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है. अगर आसान शब्दों में कहें तो अब आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिए कभी भी इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं.


(V) RBI की ओर से जारी नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड पर लागू नहीं होंगे.
(5) रसोई गैस की कीमतें- वैसे तो अक्सर देश की बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं. लेकिन फरवरी महीने में ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडेन (LPG Cylinder Price) ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम 12 फरवरी को बढ़ा दिए. सभी महानगरों में बिना सब्सिडी वाले 14 किलो के रसोई गैस सिलिंडर के दाम में 144.50 रुपये से 149 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई थी, जो 12 फरवरी से लागू हो गई.