31 मार्च तक घर पर ही रहने के आदेष

दंडाधिकारी ने जिले को किया टोटल लाॅक डाउन


sanjay sharma
खरगोन, विष्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस रोग फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए महामारी घोषित किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न स्थिति एवं इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक षांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने मप्र दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक जिले को टोटल लाॅक डाउन घोषित किया है। कलेक्टर श्री डाड ने जारी आदेष में बताया कि जिले की सीमा में सड़क एवं रेल के माध्यम से बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले की सीमा से लगी महाराष्ट्र की सीमा से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी समीपस्थ स्वास्थ्य केंद्र पर देना एवं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। संपूर्ण जिले में मप्र व अन्य राज्यों के समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों तथा रोडवेज, लोक परिहवन सेवा, संविदा वाहन, प्रक्रम वाहन, टेक्सी, कैब, मेक्सी केब तथा आॅटो रिक्षा आदि जिले से बाहर जाने एवं अंदर आने तथा जिले के भीतर संचालन प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त राज्य षासन एवं केंद्र षासन के षासकीय, अर्द्धषासकीय कार्यालय बंद रहेगा। अत्यावष्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूर संचार, नगर पालिका, पंचायत कार्यालयों के लेखा षाखा इससे मुक्त रहेंगे। 
दवा दुकानें, हाॅस्पिटल व पेट्रोल पंप की रहेगी छूट
 कलेक्टर श्री डाड द्वारा जारी आदेषानुसार दवा दुकानें, हाॅस्पिटल व पेट्रोल पंप को छूट रहेगी। जबकि अन्य समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। समस्त लोकसेवा केंद्र बंद रहेंगे। एटीएम, एटीएम गार्ड, एटीएम में केष लोडिंग किए जाने वाले कर्मचारीगण इससे मुक्त रहेंगे, लेकिन इन्हें लगातार सेनेटाईज किया जाएगा। समस्त धार्मिक स्थल में आमजन का प्रवेष प्रतिबंधित रहेगा। सामुहिक आरती, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन, प्रार्थना, सामुहिक भोज, भंडारे प्रतिबंधित रहेंगे। केवल इनके पूजारी, मौलवी, पादरी आदि को पूजा-अर्चना की छूट रहेगी। आमजन के लिए थोक सब्जी मंडी से सब्जी एवं फल क्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। थोक सब्जी मंडी से फुटकर सब्जी एवं फल विक्रेता प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक क्रय कर अपने हाथ ठेलों में मोहल्लें में जाकर बेच सकेंगे। साथ ही समस्त निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित रहेंगे।