sanjay sharma
खरगोन, षिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के लिए गैर अनुदान प्राप्त अषासकीय स्कूलों में निःषुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही 31 मार्च तक संपन्न की जाए। इस आषय के निर्देष राज्य षिक्षा केंद्र की संचालक आईरीन सिंथिया ने समस्त जिला परियोजना समन्वयकों को दिए है।
31 मार्च तक फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही करने के दिए निर्देष