आपत्तिजनक मैसेज करने वाले का जमानत आवेदन निरस्त


amjad khan
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी अनुष्का शर्मा शुजालपुर द्वारा आरोपी अनवर खां पिता गफूर खां 35 वर्ष निवासी अरनियाकलां का जमानत आवेदन पत्र सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजयप्रतापसिंह बुंदेला के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया है। जिला मीडिया प्रभारी शाजापुर सचिन रायकवार एडीपीओ ने बताया कि दिनांक 18 जनवरी 2020 को फरियादी राजेश गोस्वामी पिता मांगीलाल गोस्वामी निवासी तिलावद ने रिपोर्ट की थी कि आरोपी अनवर खां ने अपने फेसबुक आईडी से उसके मोबाइल न. 6261127941 पर सुबह 10.15 बजे 2 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली आपत्तिजनक मैसेज डाले। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया में धारा  295, 188, 294, भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण में अनुसंधान प्रारंभ किया, अनुसंधान के दौरान आरोपी अनवर को दिनांक 04.03.2020 को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत होने पर शासन की ओर से सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुंदेला के द्वारा उक्त आवेदन पत्र का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे दिनांक 21 मार्च 2020 तक उपजेल शुजालपुर भेजा गया।