अमानक उर्वरक विक्रेताओं के लायसेन्स निलम्बित

amjad khan
शाजापुर। राज्य शासन एवं कलेक्टर डॉ वीरेन्द्रसिंह रावत के निर्देशानुसार उर्वरक, पौध संरक्षण औषधियों के गुण नियंत्रण व शुद्ध के लिए युद्ध 15 नवम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक अभियान में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन करने वाले निजी विक्रेताओं के संस्थानों पर दल द्वारा निरीक्षण किया गया। उप संचालक कृषि आरपीएस नायक ने बताया कि निरीक्षण उपरांत वरिष्ठ कृषि विज्ञान अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर 04 अमानक उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निलम्बन के साथ ही उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लघन करने वाले 03 निजी विक्रेता एवं पौध संरक्षण औषधि के 2 विक्रेताओं के प्राधिकार/लायसेन्स निलम्बन की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में उर्वरक विक्रेताओं जिनमें अस्तिक टेक्नोलॉजी ग्रामोदय प्रालि एबी रोड शाजापुर, अग्रवाल कृषि सेवा केन्द्र कालापीपल, न्यू अमर कृषि सेवा केन्द्र धोबी चौराहा शाजापुर, महाकाल कृषि सेवा केन्द्र एबी रोड शाजापुर, प्रतिमा खाद बीज एवं कीटनाशक औषधि ग्राम गुलाना, श्रीराम बीज एवं खली भण्डार एबी रोड मक्सी, सुरेन्द्र फर्टिलाईजर मेन रोड ग्राम बेरछा के लायसेन्स निलम्बित किए गए हैं। साथ ही कीटनाशक अधिनियम 1968 का उल्लंघन करने वाले कीटनाशी विक्रेताओं में देवालाल-श्रीलाल अग्रवाल कालापीपल, बालाजी कृषि सेवा केन्द्र नलखेड़ा रोड मोमन बड़ोदिया के लायसेन्स निलम्बित किण् गए हैं। वहीं सुभाषचन्द्र-बाबूलाल शुजालपुर मण्डी, पुनित ट्रेडर्स शुजालपुर मण्डी, शिवहरे ब्रदर्स धौबी चौराहा स्टेशन रोड शाजापुर, न्यू बालाजी ट्रेडर्स गुलाना, तृप्ती एग्रो सर्विस गुलाना को उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत नियमानुसार व्यापार नही करने पर चेतावनी जारी की गई है।