अवैध उत्खनन करने पर 12.22 करोड़ का अर्थदंड अधिरोपित

खरगोन, मेसर्स सारथी कंस्ट्रक्षन प्रालि ग्वालियर द्वारा अवैध रूप से खनिज मिट्टी का उत्खनन करने पर 12.22 करोड़ रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। खनिज कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सारथी कंस्ट्रक्षन द्वारा अवैध उत्खनन करने की षिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने दल गठित कर जांच के निर्देष दिए गए। गठित दल द्वारा मेसर्स सारथी कंस्ट्रक्षन प्रालि ग्वालियर द्वारा तहसील सनावद के ग्राम रावेरखेड़ी में भिन्न-भिन्न खसरा नंबरों पर खनिज पीली मिट्टी का अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर खनिज निरीक्षक श्रीमती रीना पाठक द्वारा प्रकरण दर्ज कर न्यायालय कलेक्टर में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। न्यायालय कलेक्टर द्वारा पारित आदेष 7 मार्च 2020 से संबंधित कंपनी मेसर्स सारथी कंस्ट्रक्षन प्रा.लि. ग्वालियर पर 12 करोड़ 22 लाख रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। साथ ही 30 दिवस की अवधि में अर्थदंड जमा करने के लिए आदेषित किया है।