दहेज की मांग करने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त

amjad khan
शाजापुर। दहेज की मांग कर बहू को प्रताडि़त कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों के अग्रिम जमानत आवेदन को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी नाथूसिंह पिता तेजसिंह 62 वर्ष, शांतिबाई पति नाथूसिंह उम्र 60, अरूणाबाई पति राकेश 35 वर्ष निवासी देवली के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र धारा 304बी, 498ए, 306/34 भादवि में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मोरे शुजालपुर के तर्क से सहमत होते निरस्त कर दिया गया है। सहायक मीडिया प्रभारी एवं पैरवीकर्ता संजय मोरे ने बताया कि 13 फरवरी 2020 को पीडि़ता ने अपने घर ग्राम देवली पर अज्ञात जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करली थी। मामले में मृतिका के भाई महेन्द्र एवं देवेन्द्र, मां गोकुलबाई, बहन ओमलताबाई साक्षी तिलकराम, देवीसिंह, सुभाष, आशिष के कथन लेख किए गए। परिजनों ने बताया था कि आरोपी मृतिका से दहेज में कार एवं 3 लाख रुपए की मांग कर उसे प्रताडि़त कर परेशान करते थे जिससे परेशान होकर उसने अज्ञात जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। इस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना अ.बड़ोदिया में धारा 304बी, 498ए/34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त अपराध में आरोपियों द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे निरस्त कर दिया गया है।