गेहूं खरीदी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास 

गेहूं खरीदी 25 मार्च से 48 केन्द्रों पर प्रारंभ होगी 
awdhesh dandotia
मुरैना। मुरैना जिले में वर्ष 2020-21 में गेहूं खरीदी जिले के 48 केन्द्रों पर होगी। इस वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा 1925 रूपये की दर से गेहूं खरीदी की जायेगी। गेहूं खरीदी केन्द्र पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी सोसायटी प्रबंधक खरीदी में किसान के साथ धोखाधड़ी या पहले आओ पहले पाओ के स्थान पर कार्य नहीं करेगा।



उस सोसायटी के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाही होगी। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में गेहूं खरीदी के संबंध में चल रहे प्रशिक्षण में 48 सोसायटियों के प्रबंधकों को दिये। इस अवसर पर जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री तोमर, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक अरूण जैन, गुणवत्ता नियंत्रक ग्वालियर केएस बंजारा, जिला विपणन अधिकारी बवन मौर्य, मध्यप्रदेश वेयर हाउस मुरैना के विजय अग्रवाल, मण्डी सचिव एसडी गुप्ता सहित 48 सोसायटी प्रबंधक उपस्थित थे।  
कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने कहा कि इस वर्ष 19 हजार 697 कृषकों का पंजीयन हुआ हैै। जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत कम है। उन्होंने बताया कि पंजीयन रकवा 32 हजार 628 हेक्टेयर, पंजीयन रकवा अनुसार उपार्जन 1 लाख 43 हजार 563 मैट्रिक टन तथा अनुमानित उपार्जन एक लाख मैट्रिक टन बताया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरसों के लिये पंजीयन 20 हजार 268 कृषकों का किया गया है और समर्थन मूल्य 4 हजार 425 रूपये तथा चना में 386 कृषकों का पंजीयन किया गया है। जिसमें 4875 रूपये समर्थन मूल्य प्रदेश सरकार द्वारा तय किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि जिले के 48 केन्द्रों पर 25 मार्च से 22 मई तक खरीदी कार्य किया जावेगा। खरीदी कार्य सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिन ही सप्ताह में होगा। मुरैना जिले में इसके लिये 28 गौदाम स्तर पर और 20 समिति स्तर सोसायटियों पर कांटे लगाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जिले की 48 सोसायटियों पर बारदाना, छलना, सिलाई मशीन आदि प्रबंध 24 मार्च तक कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी सोसायटी पर 25 मार्च के बाद मुझे यह सुनने नहीं मिले कि उस सोसायटी पर खरीदी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसा पाया गया तो उस सोसायटी संचालक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाही होगी। कलेक्टर ने कहा कि सोसायटियों पर गेहूं एफ.एक्यू क्वालिटी का खरीदा जाये। इसके लिये क्वालिटी इंस्पेक्टर सहयोग के लिये लगायें जायेंगे। उन्होंने कहा कि वर्षा को ध्यान में रखते हुये गेहूं की फसल 25 मार्च के बाद आने की उम्मीद है। इसके लिये सोसायटियों पर गीला गेहूं न खरीदा जाये, ऐसे किसानों को पहले एस.एम.एस करें जो छोटे किसान है। जिससे क्वालिटी एवं सूखा गेहूं खरीदी जा सके। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक किसान के गेहूं पर किसान का मोबाइल नम्बर लिखकर संबंधित खरीदी वाले बोरों में डाला जावे। 
कलेक्टर ने सोसायटी प्रबंधकों से कहा हे कि दावा आपत्ति वाले प्रकरण में लिखित में किसान से प्राप्त करें और एप्लीकेशन को संबंधित तहसीलदार को भेंजे। इस प्रकार के निर्देश तहसीलदारों को दिये जा रहे है कि दावा आपत्ति वाले आवेदन पर पटवारी के माध्यम से तहसीलदार स्पष्टीकरण मौके पर करायें और जो फसल खेत में खड़ी है। उसकी स्थिति से संबंधित सोसायटियों को अवगत करावें। जिससे पोर्टल पर फीड करके खरीदी की जा सके। इसके लिये जिले स्तर पर पैम्पलेट तैयार किये जा रहे है। जो सोसायटियों पर चस्पा किये जावेंगे। कलेक्टर ने कहा कि खरीदी केन्द्रों की अधिक से अधिक 25 किलोमीटर की दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिये। खरीदी केन्द्र पर छाया, पानी के प्रबंध सुनिश्चित करें। सोसायटी संचालक को ट्रान्सपोटेशन के लिये 5 रूपये के मान से दिये जायेंगे और ट्रक के मान से 80 प्रतिशत खरीदी होने पर ट्रान्सपोटेशन को सूचित करें जिससे समय पर गेहूं का उठाव किया जा सके। शासन के निर्देशन में कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने कहा कि खरीदी केन्द्र पर कृषक अपना गेहूं बेचने आता है। तो उस समय कृषक को बैंक पासबुक एवं फोटोकॉपी, पंजीयन की प्रति, ऋणपुस्तिका, समग्र परिवार आईडी, पैन कार्ड और अगर बटाई दार कृषक है तो भूमि स्वामी का लिखा हुआ स्टाम्प लाना होगा। समस्त दस्तावजों के साथ मूल्य प्रति एवं फोटो प्रति खरीदी केन्द्र पर जमा करें।